विस्फोटक हटाने के मामले पर अवमानना याचिका
चंडीगढ़. लुधियाना ड्राई पोर्ट पर पड़े विस्फोटकों को नष्ट करने के मामले में पंजाब सरकार ने अधिसूचना जारी कर मान लिया है कि इस आपरेशन से जुड़ने वालों को युद्ध में शहीद के समान दर्ज दिया जाएगा।
विस्फोटक हटाने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर अदालत की अवमानना याचिका पर जस्टिस राजीव भल्ला ने 14 अगस्त के लिए सुनवाई तय करते हुए तब तक पोर्ट से विस्फोटक हटाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने नौ नवंबर 2009 को राज्य प्रशासन को निर्देश दिए थे कि दो माह में पोर्ट से विस्फोटकों का जखीरा हटाया जाए।
याची वकील एचसी अरोड़ा ने कहा कि डीसी को इस बारे में मांग पत्र सौंप कर मांग गई थी कि इस आपरेशन से जुडने वाले मिलट्री व पैरा मिलट्री के लोगों को किसी अनहोनी की सूरत में युद्ध में शहीद के समान दर्जा दिया जाए। ऐसा न करने पर मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। पंजाब सरकार की इस अधिसूचना के बाद अब उम्मीद है कि पोर्ट से विस्फोटक हटा लिए जाएंगे।
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